GST Update: 18 जुलाई से घूमना होगा महंगा! होटेल में स्टे करने पर देना होगा GST

GST Update: यदि आपने भी 18 जुलाई के बाद बाहर घूमने का प्लान बनाया था और ठहरने के लिए होटल बुक कर रहे हैं तो आपको इस ट्रिप पर ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। जी हां, 18 जुलाई से un होटलों जिनका किराया 1,000 रुपये से कम है उसपर भी अब GST देना होगा। जून महीने की आखिरी हफ्ते में GST काऊंसिल की हुई बैठक के बाद कहा गया था वैसे होटल जिनका किराया 1,000 रुपये प्रति दिन से कम है उसपर 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा। मालूम हो अब तक 1,000 रुपये कम किराये वाले बजट होटलों को GST छूट मिली हुई थी।

वैसे तो GST काउंसिल ने 1,000 रुपये प्रति दिन से कम वाले होटल रूम पर 12% GST वसूलने का फैसला कर लिया है पर इस फैसले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। पर ऐसा माना जा रहा है कि ये नोटिस कभी भी जारी कर दिया जाएगा। GST काउंसिल के इस फैसले के बाद जिन भी होटल रूम का किराया 7500 रुपये से कम है उस पर 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं वैसे होटल जिनके कमरे का किराया 7500 रुपये प्रति दिन से ज्यादा है उस पर 18% GST का भुगतान करना होगा।

कही न कहीं इस फैसले का बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो कोरोना महामारी के चलते सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ था। जिसकी वजह से लगभग 2 सालों तक कई होटलों को बहुत ज्यादा वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। अब GST काउंसिल द्वारा लिए गए इस फैसले से जाहिर है होटल में ठहरने वाले लोगों को 18 जुलाई के बाद से ज्यादा कीमत देनी होगी। तभी होटल इंडस्ट्री का मानना है कि इस फैसले का असर उनके कारोबार पर पड़ सकता है।

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