अगर तीन तलाक के बाद पति उसे हलाला करने के लिए कहे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जानिए कितने प्रकार के होते हैं तलाक
Desk : इस्लाम में तीन तरह के तलाक हैं। केंद्र सरकार ने जहां 2019 में ही तीन तलाक के खिलाफ कानून बना दिया था, वहीं तीन तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. तलाक के बाद कुछ महिलाओं को हलाल करने के लिए मजबूर किए जाने की खबरें आईं। इस्लाम, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन और तीन तलाक तलाक के प्रकारों का उल्लेख करते हैं जाने इन तीनों में क्या अंतर है?
तलाक तीन प्रकार के होते हैं: तलाक-ए-हसन का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तलाक-ए-हसन के तहत पति को तीन महीने में तीन बार पत्नी के सामने तलाक देना होता है। तलाक महीने में एक बार सुनाया जाता है। हालांकि इन तीन महीनों में पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन अगर तीसरे महीने में पति तीसरी बार तलाक की घोषणा कर दे तो उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है।
तलाक-ए-अहसान: अगर पति अपनी पत्नी को तलाक-ए-अहसन देता है तो तीन बार तलाक कहने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी को केवल एक बार तलाक के लिए बुलाता है और फिर वे अगले तीन महीने तक एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर इस दौरान सुलह हो जाए तो पति तलाक वापस भी ले सकता है।
ट्रिपल तलाक: तीन तलाक एक बार में दिया जाता है। अगर पति अपनी पत्नी को तलाक, तलाक, तलाक एक साथ तीन बार कहे तो तलाक हो जाएगा। लेकिन अब इसे भारत में अवैध घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार ने भी तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाए हैं। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह उसके खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है।
हलाल क्या है?: अगर तलाक होता है और महिला अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है, तो उसे हलाल से गुजरना पड़ता है। अपने पति से दोबारा शादी करने के लिए, उसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होगी। उसके बाद, जब उसका तलाक हो जाता है, तब महिला अपने पूर्व पति से दोबारा शादी कर सकती है। मालूम हो कि हलाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। याचिका में हलाल को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन बताया गया है। हलाल को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है