Traffic Rule: गाड़ी धीरे चलाने पर भी कटेगा चालान, सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश
Traffic Rule Update: ज्यादातर चालान उनका ही कटता है जप स्पीडिंग करते हुए यानि तेज़ गाडी चलते हुए नज़र आ जाते हैं। .पर अगर आपको बताये की अब धीरे ड्राइव करने पर भी चलन काट सकता है तो शायद से आपको ये बात मजाक लगे, पर ऐसा नहीं है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली-मेरठ हाईवे (Delhi-Meerut Expressway) पर सरकार द्वारा स्पीडिंग को लेकर नियम लागू किया गया है। जिसके तहत धीमी गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा।
मालूम हो दिल्ली-मेरठ हाईवे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज बन कर तैयार हो जाने के बाद ओवरटेक (Overtaking) करते समय निर्धारित गति सीमा का पालन न होने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार ने सड़क हादसों को कम करने का उद्देश्य बताया है। ऐसा इसीलिए क्योकि ज्यादातर हाईवे पर सड़क हादसों की घटना ओवरटेक करते समय होती है। ऐसे में ओवरटेक करते समय धीमा गाड़ी चलाना बड़ी वजह सामने आया है।
एनएचआई व एक्सपर्ट द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार सबसे अधिक हादसे ओवरटेकिंग के कारन होते हैं। आमतौर पर एक्सप्रेसवे पर लोग निर्धारित गति सीमा से नीचे वाहन चलाते हैं, जिससे पीछे से आ रही गाड़ियों को ओवरटेकिंग का रास्ता नहीं मिलता पाता है। यही कारन है कि कई बार इससे जाम भी लग जाता है। इन्हीं सब घटनाओ के मद्दे नज़र सरकार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर धीमी गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। मालूम हो वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी बनाया जाएगा, ताकि लोग पहले से नियमों को लेकर जागरूक रहें।
एनएचआई कर रही चालान काटने की तैयारी वर्त्तमान में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक लेन में निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं होने पर चालान कट रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग नियम के अनुसार, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ओवरटेक करते समय आपको बीच लेन में आना होगा ताकि, पीछे से आ रही गाड़ी बिना रुकावट के ओवरटेक कर सके। मालूम हो कर की स्पीड अब मेरठ एक्सप्रेसवे पर 100 किमी और बस की 80 किमी निर्धारित की गई है।