Inflation: बढ़ती मंहगाई में और बड़ा झटका, कल-दूध दही समेत चेक बुक भी होगा महंगा

Inflation: आम आदमी की पेट पर केंद्र सरकार और ज्यादा बोझ डालने वाली है। कल से यानी सोमवार 18 जुलाई से दूध, दही, छांछ, यानी दूध से बनी चीजों के साथ साथ चैकबुक और 10 से ज्यादा चीजें महंगी हो जाएंगी। बता दें बीते दिनों GST council की हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जानें वाली कुछ ऐसी चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है जो पहले इसके दायरे में नहीं आते थे।

इसके अलावा पहले से लगी हुई कुछ चीजों पर जीएसटी की बढ़ोतरी कर दी गई है। यहां तक की इस फैसले का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। ये जीएसटी में हुए पर्तिवर्तन और बढ़े टैक्स को 18 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं इस जीएसटी की चपेट की अब अस्पताल में इलाज करवाना भी आया है। तो आइए आपको बताएं क्या क्या बदलाव हुए हैं।

बढ़ेंगे इन चीजों के दाम

मालूम हो जिन भी चीज़ों पर पहले GST नहीं लगती थी अब वो भी जीएसटी के घेरे में आ गए हैं। जैसे की लस्सी, बटर औरटेट्रा पैक वाले दही पर पहले जीएसटी नहीं लगता था। पर अब 18 जुलाई से इन पर 5% की दर से जीएसटी लगा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले चार्ज पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। अस्पताल में 5,000 रुपये (नॉन-आईसीयू) से अधिक किराए वाले रूम पर अब से 5% जीएसटी लगेगा। एटलस सहित मैप और चार्ज पर भी 12% की दर से जीएसटी लगाया गया है।

इतना ही नहीं होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12% जीएसटी लगेगा। मालूम हो पहले 1000 से कम किराए के कमरों पर पहले जीएसटी नहीं लगता था। एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाला जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। वहीं ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। फिलहाल इनपर पर 12 फीसदी जीएसटी लग रहा है।

इन पर कम हुआ जीएसटी

मालूम हो काउंसिल ने कहीं कहीं जीएसटी की कटौती भी की है। बता दें काउंसिल द्वारा रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, बॉडी इंप्लाट्स, शरीर के कृत्रिम अंग, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर पूर्व निर्धारित जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बाकी सारे सामानों की तरह ये भी 18 जुलाई से लागू हो जाएगा। जीएसटी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, यानी अब महंगाई के कारण की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं।

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