GST Update: सामान सामने तोलवा कर लेने में पड़ेगा सस्ता, पैक्ड चीज़ें होंगी महंगी
GST Update: जहाँ सोमवार 18 जुलाई से दूध, दही समेंत कई चीज़ें महंगी हो जाएँगी। तो वहीं दूसरी ओर दुकानदार से सामने पैक कराकर आटा-दाल खरीदना सस्ता हो जाएगा। जहाँ एक ओर दूध मेहंगा होने से पैसे ज्यादा खर्च होंगी आटा-दाल सस्ता होने से पैसे बचेंगे भी। आपको बता दें 29 जून को हुई GST कांउसिल (gst council) की बैठक में इस नए नियम को स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि 18 जूलाई के बाद गेहूं, चावल, दाल समेत दूसरे खाने की चीज़ें खरीदें तो सामने से पैक कराकर खरीदें।
सामने से पैक कराएंगे तो इसका फायदा आपको ही होगा। वरना पैक्ड सामान पर लगी GST की मार आपके पॉकेट को ही झेलनी होगी। मालूम हो की GST कांउसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि गैर ब्रांडेड वे फूड ग्रेन जिनके पैक पर भार, कीमत और दुकानदार और हाइपर मार्केट का ब्रांड अंकित होगा, उन्हें GST के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा खुले सामान खरीदने पर जीएसटी नहीं लगेगा।
कितना लगेगा टैक्स
आपको बता दें कि पैक्ड आटा, दाल, चावल और फलीदाना पर 5% और काबुली चना समेत अन्य वस्तुओं पर 12% तक टैक्स लगाया जा रहा है। इस नए टैक्स अपडेट का असर काजू, बादाम जैसे ड्राईफ्रूट्स पर भी दिखेगा। वर्तमान में पैक्ड या ब्रांडेड ड्राईफ्रूट्स पर 12% और सामान्य पैक के साथ बेचने पर 5% तक GST लगता हाउ। पर नए नियम के लागू होते ही इन पर भी टैक्स बढ़ सकता है। तो इसीलिए फिर से याद दिला दें खुले सामान को खरीदने पर आपको GST नहीं चुकाना होगा तो ऐसे में दुकान पर सामने पैक कराकर दाल-आटा खऱीदना सस्ता पड़ेगा।
नहीं लगेगा कोई टेक्स
आपको बता दें सभी तरह के गैर ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स और फूड ग्रेन GST की लिस्ट से बहार रखें गए हैं। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि काउंसिल GST में छूट का दायरा सीमित करना चाहती है। अब ऐसे सभी प्री-पैक्ड फूड आइटम और फूड ग्रेन जीएसटी के दायरे में आएंगे जो भारतीय नाप-तौल अधिनियम के तहत पैक किए गए हैं। मालूम हो अभी भी 60% से ज्यादा लोग सामने पैक कराकर ही सामान खरीदना प्रेफर करते हैं। पर याद रहे मॅाल कल्चर में बिकने वाले सभी सामान 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे।